भारत सरकार ने देश में बेरोजगारी को कम
करने और Self-Employment को
बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP
Scheme)। यह योजना न केवल
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में Employment Opportunities पैदा करती है, बल्कि पारंपरिक कारीगरों और युवाओं को Self-Reliant
बनाने में भी मदद करती है। इस Blog
में हम PMEGP
Scheme के हर पहलू को
विस्तार से समझेंगे, इसके
Benefits, Eligibility, Application Process, Subsidies, और कुछ वास्तविक उदाहरणों के साथ यह
जानेंगे कि यह योजना कैसे लोगों के जीवन को बदल रही है।
PMEGP
Scheme क्या है?
Prime
Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP Scheme) एक Credit-Linked Subsidy Scheme
है, जिसे भारत सरकार ने 2008 में शुरू किया था। यह योजना दो पुरानी
योजनाओं—Prime Minister’s Rozgar Yojana (PMRY) और Rural
Employment Generation Programme (REGP)—को मिलाकर बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी
क्षेत्रों में Micro-Enterprises की
स्थापना के माध्यम से Self-Employment के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना है। यह
योजना Khadi and Village Industries
Commission (KVIC) द्वारा
राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाती है, जबकि राज्य स्तर पर State
Khadi and Village Industries Boards (KVIB), District
Industries Centres (DIC), के
माध्यम से इसका कार्यान्वयन होता है।
PMEGP Scheme का मुख्य लक्ष्य है:
- ग्रामीण और
शहरी क्षेत्रों में Sustainable और सतत स्व-रोजगार का सृजन करना।
- पारंपरिक
कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को Self-Employment के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना।
- Financial Institutions की भागीदारी बढ़ाकर Micro-Enterprises
के लिए Credit
Flow को सुगम बनाना।
PMEGP
Scheme के प्रमुख Features
PMEGP Scheme की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- Credit-Linked
Subsidy: यह योजना Micro-Enterprises
की स्थापना के लिए Loans
और Subsidies
प्रदान करती है। PMEGP Scheme के तहत परियोजना लगत का 15% से 35% तक Subsidies होती है, जो Beneficiary की Category और Location (Urban/Rural) पर निर्भर करती है।
- No Income
Ceiling: इस योजना
में परियोजना स्थापित करने के लिए कोई Income Limit नहीं है, जिससे यह सभी के लिए Accessible है।
- Educational
Qualification: Manufacturing Sector में 10 लाख रुपये से अधिक और Service/Business
Sector में 5 लाख रुपये से अधिक की Projects के लिए कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- New Projects Only: यह योजना केवल New Projects के लिए लागू है। पहले से
चल रही Units या अन्य Government Schemes के तहत Subsidy ले चुकी Units इसके लिए Eligible नहीं हैं। तथापि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना एवं
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत/स्थापित
इकाइयों को 15 प्रतिशत अनुदान के साथ द्वितीय ऋण का प्रावधान है.
- Negative List:
सूक्ष्म उद्यमों/परियोजनाओं/इकाइयों की
स्थापना के लिए पीएमईजीपी के तहत गतिविधियों की निम्नलिखित सूची की अनुमति
नहीं दी जाएगी।
a. मांस (वध) से जुड़ा कोई भी उद्योग/व्यवसाय, यानी प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी और/या इससे बने खाद्य पदार्थों को
भोजन के रूप में परोसना, बीड़ी/पान/सिगार/सिगरेट आदि मादक पदार्थों का
उत्पादन/निर्माण या बिक्री। शराब परोसने वाले होटल या ढाबा या बिक्री केंद्र, कच्चे माल के रूप में तम्बाकू तैयार करना/उत्पादन करना, बिक्री के लिए ताड़ी निकालना आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। (क) हालांकि, होटल/ढाबों में मांसाहारी भोजन परोसने/बेचने की
अनुमति दी जाएगी।
b. पर्यावरण या सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान
में रखते हुए स्थानीय सरकार/प्राधिकरणों द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों की अनुमति
नहीं दी जाएगी।
c. 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन कैरी बैग का निर्माण तथा
खाद्य सामग्री तथा अन्य किसी भी वस्तु के भंडारण, ले
जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए पुनर्चक्रित
प्लास्टिक से बने कैरी बैग या कंटेनर का निर्माण, जिससे
पर्यावरण संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पॉलीथीन कैरी बैग की मोटाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट
प्रबंधन नियमों तथा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के लिए जारी अधिसूचना
द्वारा नियंत्रित होगी।
d. चाय, कॉफी, रबर आदि फसलों/बागानों की खेती से जुड़ा कोई भी
उद्योग/व्यवसाय। रेशम उत्पादन (कोकून पालन), बागवानी, पुष्प उत्पादन, पशुपालन
की अनुमति नहीं होगी। (क) हालांकि, इनके
अंतर्गत मूल्य संवर्धन को पीएमईजीपी के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी। रेशम उत्पादन, बागवानी, पुष्प उत्पादन आदि से संबंधित ऑफ फार्म/फार्म
से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति होगी।
PMEGP
Scheme के तहत Eligibility
Criteria
PMEGP Scheme के तहत निम्नलिखित Individuals या Entities आवेदन कर सकती हैं:
Eligibility |
Details |
||||
Age |
18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है. |
||||
Education |
Manufacturing Sector में 10 लाख रुपये और Service/Business Sector में 5 लाख रुपये से अधिक की Projects के लिए 8वीं कक्षा
उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. |
||||
Applicants |
योजना के अंतर्गत
केवल व्यक्तिगत ऋण के लिए ही आवेदन किये जा सकते है. |
||||
Project Cost |
|
||||
Special Categories |
SC/ST, OBC, Women,
Ex-Servicemen, Physically Handicapped, Minorities, Hill Areas, North Eastern
Region (NER), और LWE-affected
Areas |
नोट: एक परिवार से केवल एक व्यक्ति
ही इस
योजना के तहत Financial Assistance प्राप्त
कर सकता है। यहाँ परिवार का अर्थ है स्वयं और Spouse।
Subsidy
Structure
PMEGP
Scheme के तहत Subsidy
Beneficiary की Category और Project Location पर निर्भर करती है। निम्नलिखित Table
इसे स्पष्ट करती है:
Category |
Subsidy in Rural Areas |
Subsidy in Urban Areas |
General Category |
25% |
15% |
Special Category
(SC/ST/OBC/Women/Ex-Servicemen/Physically Handicapped/Minorities/NER) |
35% |
25% |
उदाहरण:
- यदि कोई General
Category Beneficiary ग्रामीण
क्षेत्र में 10 लाख रुपये
की Project शुरू करता
है, तो उसे 25%
Subsidy यानी 2.5 लाख रुपये मिलेंगे।
- यदि कोई SC/ST
Beneficiary शहरी क्षेत्र में 20
लाख रुपये की Project
शुरू करता है,
तो उसे 25%
Subsidy यानी 5 लाख रुपये मिलेंगे।
Project
Cost और Loan
Structure
Project
Cost में Capital
Expenditure (Machinery, Equipment) और
एक Cycle का Working
Capital शामिल होता है। भूमि की Cost को Project Cost में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि,
परियोजना
में किराए पर लिया गया या
लंबी अवधि के लिए Leased Workplace/Work-Shed की Cost को अधिकतम 3 वर्षों के लिए शामिल किया जा सकता है।
Sector |
Maximum Project Cost |
Beneficiary Contribution |
Subsidy |
Manufacturing |
50 लाख रुपये |
5-10% |
15-35% |
Service/Business |
20 लाख रुपये |
5-10% |
15-35% |
Security:
रिज़र्व
बैंक ऑफ़ के दिशा निर्देश अनुसार 10 लाख
रुपये तक की Projects के
लिए कोई Collateral Security की
आवश्यकता नहीं है। 5 लाख
से 25 लाख रुपये की Projects
के लिए Credit
Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) के तहत Guarantee प्रदान की जाती है।
Application
Process
PMEGP
Scheme के तहत आवेदन करना बहुत ही सरल और Transparent
है। यहाँ आवेदन
का प्रक्रिया step by step दिया गया है:
- Online
Application:
- सबसे पहले आप Website: www.kviconline.gov.in पर जाएँ।
- “PMEGP e-Portal” पर Click करें और “Online
Application Form for Individual” का विकल्प चुनें।
- पेज पर चाही गयी सभी आवश्यक जानकारी भरें और Submit पर क्लिक करें।
- Documents:
- Aadhaar Card, Passport Photograph,
Project Report, (यदि लागु हो तो Educational
Qualification Certificate, Caste Certificate, Rural Area Certificate)
- स्कोर card हेतु अतिरिक्त दस्तावेज
- Verification
and Approval:
- आवेदन को सम्बंधित DIC,
KVIC, या KVIB द्वारा सत्यापन/अनुमोदन कर स्वीकृति/वितरण
की कार्यवाही हेतु आवेदित बैंक शाखा को अग्रेषित किया जाता है।
- आवेदित बैंक शाखा द्वारा परियोजना व्यवहार्य होने पर ऋण की
स्वीकृति प्रदान की जाती है, तथा ऑनलाइन ही अनुदान के लिए क्लेम प्रस्तुत
किया जाता है.
- Training:
- Loan Approval के बाद, Beneficiary को स्वीकृत परियोजना रु. 10.00 लाख से अधिक
होने पर 10 दिवस तथा रु. 10.00 लाख से कम होने पर 05 दिवस का उद्यमिता विकास
कार्यक्रम प्रशिक्षण करना होता है. स्वीकृत परियोजना लागत रु. 02.00 लाख से कम
होने पर प्रशिक्षण के अनिवार्यता नहीं है.
- Loan और Subsidy Disbursement:
- Loan Approval के बाद, Bank द्वारा Loan का वितरण किया जाता है तथा बैंक के क्लेम करने पर KVIC द्वारा Subsidy हितग्राही के नाम पर बैंक को Transfer की जाती है।
PMEGP
Scheme के Benefits
PMEGP
Scheme के कई Benefits
हैं, जो इसे Entrepreneurs के लिए Scheme को
Attractive बनाते हैं:
- Financial
Assistance: Subsidy के माध्यम
से Project Cost का 15-35%
तक कवर होता है,
जिससे Entrepreneur
का Financial
Burden कम होता है।
- Local
Employment Generation: यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में Employment Opportunities पैदा करती है, जिससे Urban Migration कम होता है।
- Marketing
Support: KVIC द्वारा Exhibitions,
Workshops, और Sales
Outlets के माध्यम से PMEGP
Scheme Units के Products को बढ़ावा दिया जाता है।
- Flexible
Financing: Capital Expenditure के लिए Term Loan और Working Capital के लिए Cash Credit की सुविधा उपलब्ध है।
- Incentives for
Special Categories: SC/ST, Women, और अन्य Special Categories के लिए Higher Subsidy Rates।
Real-Life
Examples
Example
1: नीमच, मध्य प्रदेश
जीत किलेवाला, नीमच के एक युवा Entrepreneur, ने PMEGP
Scheme के तहत एक छोटी सी Food
Processing Unit शुरू की। उनकी Project
Cost 8 लाख रुपये थी,
जिसमें से उन्होंने 10% (80,000 रुपये) का Contribution दिया। KVIC ने 25% Subsidy (2 लाख रुपये) प्रदान की, और शेष राशि Bank Loan के रूप में मिली। आज उनकी Unit स्थानीय Market में Organic Products बेच रही है और 5 लोगों को Employment दे रही है।
Example
2: असम
असम के होजाई जिले में एक Women’s
Self-Help Group ने PMEGP Scheme के तहत Handloom Unit शुरू की। 15 लाख
रुपये की Project के
लिए उन्हें 35% Subsidy (5.25 लाख
रुपये) मिली। इस Unit ने
न केवल समूह की महिलाओं को Self-Reliant बनाया, बल्कि
स्थानीय Handloom Products को
National Market तक
पहुँचाया।
PMEGP
Scheme का Impact
PMEGP
Scheme ने देश भर में लाखों
लोगों के लिए Employment Opportunities पैदा किए हैं। हाल के Data के अनुसार:
- 2008 से अब तक इस
योजना के तहत 9.40 लाख New
Projects स्थापित किए गए हैं।
- लगभग 81.48
लाख लोगों को Employment
मिला है।
- 2024-25 में 14,456
PMEGP Scheme Units को 1,399.13
करोड़ रुपये के Loans
और 469 करोड़ रुपये की Margin Money
Subsidies वितरित की गई,
जिससे 1.59 लाख Employment Opportunities पैदा हुए।
Conclusion
Prime
Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP Scheme) एक ऐसी योजना है जो न केवल बेरोजगार
युवाओं और कारीगरों को Self-Employment हेतु अवसर उपलब्ध कराती है, बल्कि ग्रामीण और शहरी Economy को भी मजबूत करती है। यह योजना
आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि आप
एक Entrepreneur बनने
का सपना देख रहे हैं, तो PMEGP Scheme आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। इसके लिए आपको केवल एक Viable
Project Plan और थोड़ी सी मेहनत की
आवश्यकता है।
अधिक जानकारी के लिए www.kviconline.gov.in
पर जाएँ अथवा अपने जिले के जिला उद्योग
केंद्र/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संपर्क करें और आज
ही अपने सपनों को हकीकत में बदलें!
विशेष : PMEGP Scheme के अंतर्गत आवेदन पुर्णतः नी: शुल्क है
Frequently
Asked Questions (FAQ)
18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति
आवेदन कर सकते हैं। Special
Categories को अतिरिक्त Benefits
मिलते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में General
Category को 25% और Special Category को 35% Subsidy मिलती है। शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः
15% और 25% है।
नहीं, इस योजना के लिए कोई Income
Limit नहीं है। कोई भी Eligible
Individual Apply कर सकता है।
नहीं, यह योजना केवल New Projects के लिए है। पहले से चल रही Units
या अन्य Schemes के तहत Subsidy ले चुकी Units Eligible नहीं हैं। तथापि प्रधान मंत्री मुद्रा
योजना एवं प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत स्थापित इकाई 15 प्रतिशत
अनुदान के साथ द्वितीय ऋण हेतु पात्र है.
यह योजना
पुर्णतः ऑनलाइन होने के कारण Application, Verification, और Approval की प्रक्रिया में न्यूनतम समय लगता है।
रिज़र्व
बैंक ऑफ़ इंडिया के दिशा निर्देशानुसार 10 लाख रुपये तक की Projects के लिए कोई Collateral Security की आवश्यकता नहीं है। 5 लाख से 25 लाख रुपये की Projects के लिए CGTMSE Guarantee उपलब्ध है।
हाँ, Approval के बाद Beneficiary को 05 से
10 दिवस का Entrepreneurship
Development Programme (EDP) पूरा
करना अनिवार्य है। रु. 2.00 तक की परियोजना हेतु training की अनिवार्यता नहीं है.
Meat,
Liquor, Tobacco, Retail Shops, और
Agriculture से
संबंधित Activities इस
योजना के तहत शामिल नहीं हैं।
आप www.kviconline.gov.in पर Online Apply कर सकते हैं।
हाँ, KVIC द्वारा Exhibitions, Workshops, और Sales Outlets के माध्यम से PMEGP Scheme Units
के Products को बढ़ावा दिया जाता है।
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