PMEGP Scheme(Prime Minister’s Employment Generation Programme): आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नया अवसर

        भारत सरकार ने देश में बेरोजगारी को कम करने और Self-Employment को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP Scheme)। यह योजना न केवल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में Employment Opportunities पैदा करती है, बल्कि पारंपरिक कारीगरों और युवाओं को Self-Reliant बनाने में भी मदद करती है। इस Blog में हम PMEGP Scheme के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे, इसके Benefits, Eligibility, Application Process, Subsidies, और कुछ वास्तविक उदाहरणों के साथ यह जानेंगे कि यह योजना कैसे लोगों के जीवन को बदल रही है।

PMEGP Scheme(Prime Minister’s Employment Generation Programme): आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नया अवसर

PMEGP Scheme क्या है?

            Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP Scheme) एक Credit-Linked Subsidy Scheme है, जिसे भारत सरकार ने 2008 में शुरू किया था। यह योजना दो पुरानी योजनाओंPrime Minister’s Rozgar Yojana (PMRY) और Rural Employment Generation Programme (REGP)को मिलाकर बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में Micro-Enterprises की स्थापना के माध्यम से Self-Employment के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना है। यह योजना Khadi and Village Industries Commission (KVIC) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाती है, जबकि राज्य स्तर पर State Khadi and Village Industries Boards (KVIB), District Industries Centres (DIC), के माध्यम से इसका कार्यान्वयन होता है।

PMEGP Scheme(Prime Minister’s Employment Generation Programme): आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नया अवसर

PMEGP Scheme का मुख्य लक्ष्य है:

  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में Sustainable और सतत स्व-रोजगार का  सृजन करना।
  • पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को Self-Employment के अधिक से अधिक अवसर  प्रदान करना।
  • Financial Institutions की भागीदारी बढ़ाकर Micro-Enterprises के लिए Credit Flow को सुगम बनाना।

PMEGP Scheme के प्रमुख Features

PMEGP Scheme की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  1. Credit-Linked Subsidy: यह योजना Micro-Enterprises की स्थापना के लिए Loans और Subsidies प्रदान करती है। PMEGP Scheme के तहत परियोजना लगत का 15% से 35% तक Subsidies होती है, जो Beneficiary की Category और Location (Urban/Rural) पर निर्भर करती है।
  2. No Income Ceiling: इस योजना में परियोजना  स्थापित करने के लिए कोई Income Limit नहीं है, जिससे यह सभी के लिए Accessible है।
  3. Educational Qualification: Manufacturing Sector में 10 लाख रुपये से अधिक और Service/Business Sector में 5 लाख रुपये से अधिक की Projects के लिए कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  4. New Projects Only: यह योजना केवल New Projects के लिए लागू है। पहले से चल रही Units या अन्य Government Schemes के तहत Subsidy ले चुकी Units इसके लिए Eligible नहीं हैं। तथापि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना एवं प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत/स्थापित इकाइयों को 15 प्रतिशत अनुदान के साथ द्वितीय ऋण का प्रावधान है.
  5. Negative List: सूक्ष्म उद्यमों/परियोजनाओं/इकाइयों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी के तहत गतिविधियों की निम्नलिखित सूची की अनुमति नहीं दी जाएगी।

a.    मांस (वध) से जुड़ा कोई भी उद्योग/व्यवसाय, यानी प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी और/या इससे बने खाद्य पदार्थों को भोजन के रूप में परोसना, बीड़ी/पान/सिगार/सिगरेट आदि मादक पदार्थों का उत्पादन/निर्माण या बिक्री। शराब परोसने वाले होटल या ढाबा या बिक्री केंद्र, कच्चे माल के रूप में तम्बाकू तैयार करना/उत्पादन करना, बिक्री के लिए ताड़ी निकालना आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। (क) हालांकि, होटल/ढाबों में मांसाहारी भोजन परोसने/बेचने की अनुमति दी जाएगी।

b.   पर्यावरण या सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकार/प्राधिकरणों द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

c.    75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलीथीन कैरी बैग का निर्माण तथा खाद्य सामग्री तथा अन्य किसी भी वस्तु के भंडारण, ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैग या कंटेनर का निर्माण, जिससे पर्यावरण संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। पॉलीथीन कैरी बैग की मोटाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों तथा समय-समय पर किए जाने वाले संशोधनों के लिए जारी अधिसूचना द्वारा नियंत्रित होगी।

d.   चाय, कॉफी, रबर आदि फसलों/बागानों की खेती से जुड़ा कोई भी उद्योग/व्यवसाय। रेशम उत्पादन (कोकून पालन), बागवानी, पुष्प उत्पादन, पशुपालन की अनुमति नहीं होगी। (क) हालांकि, इनके अंतर्गत मूल्य संवर्धन को पीएमईजीपी के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी। रेशम उत्पादन, बागवानी, पुष्प उत्पादन आदि से संबंधित ऑफ फार्म/फार्म से जुड़ी गतिविधियों की अनुमति होगी।

 

PMEGP Scheme के तहत Eligibility Criteria

PMEGP Scheme के तहत निम्नलिखित Individuals या Entities आवेदन कर सकती हैं:

Eligibility

Details

Age

18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है.

Education

Manufacturing Sector में 10 लाख रुपये और Service/Business Sector में 5 लाख रुपये से अधिक की Projects के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

Applicants

योजना के अंतर्गत केवल व्यक्तिगत ऋण के लिए ही आवेदन किये जा सकते है.

Project Cost

Manufacturing Sector

अधिकतम 50 लाख रुपये तक

Service/Business Sector

अधिकतम 20 लाख रुपये तक

Special Categories

SC/ST, OBC, Women, Ex-Servicemen, Physically Handicapped, Minorities, Hill Areas, North Eastern Region (NER), और LWE-affected Areas

नोट: एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही इस योजना के तहत Financial Assistance प्राप्त कर सकता है। यहाँ परिवार का अर्थ है स्वयं और Spouse

Subsidy Structure

PMEGP Scheme के तहत Subsidy Beneficiary की Category और Project Location पर निर्भर करती है। निम्नलिखित Table इसे स्पष्ट करती है:

Category

Subsidy in Rural Areas

Subsidy in Urban Areas

General Category

25%

15%

Special Category (SC/ST/OBC/Women/Ex-Servicemen/Physically Handicapped/Minorities/NER)

35%

25%

उदाहरण:

  • यदि कोई General Category Beneficiary ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख रुपये की Project शुरू करता है, तो उसे 25% Subsidy यानी 2.5 लाख रुपये मिलेंगे।
  • यदि कोई SC/ST Beneficiary शहरी क्षेत्र में 20 लाख रुपये की Project शुरू करता है, तो उसे 25% Subsidy यानी 5 लाख रुपये मिलेंगे।

Project Cost और Loan Structure

            Project Cost में Capital Expenditure (Machinery, Equipment) और एक Cycle का Working Capital शामिल होता है। भूमि की Cost को Project Cost में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि, परियोजना में किराए पर लिया गया या लंबी अवधि के लिए Leased Workplace/Work-Shed की Cost को अधिकतम 3 वर्षों के लिए शामिल किया जा सकता है।

Sector

Maximum Project Cost

Beneficiary Contribution

Subsidy

Manufacturing

50 लाख रुपये

5-10%

15-35%

Service/Business

20 लाख रुपये

5-10%

15-35%

Security: रिज़र्व बैंक ऑफ़ के दिशा निर्देश अनुसार 10 लाख रुपये तक की Projects के लिए कोई Collateral Security की आवश्यकता नहीं है। 5 लाख से 25 लाख रुपये की Projects के लिए Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) के तहत Guarantee प्रदान की जाती है।

Application Process

            PMEGP Scheme के तहत आवेदन करना बहुत ही सरल और Transparent है। यहाँ आवेदन का प्रक्रिया step by step दिया गया है:

PMEGP Scheme(Prime Minister’s Employment Generation Programme): आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नया अवसर

  1. Online Application:
    • सबसे पहले आप Website: www.kviconline.gov.in पर जाएँ।
    • “PMEGP e-Portal” पर Click करें और “Online Application Form for Individual”  का विकल्प चुनें।
    • पेज पर चाही गयी सभी आवश्यक जानकारी भरें और Submit पर क्लिक  करें।
  2. Documents:
    • Aadhaar Card, Passport Photograph, Project Report, (यदि लागु हो तो Educational Qualification Certificate, Caste Certificate, Rural Area Certificate)
    • स्कोर card हेतु अतिरिक्त दस्तावेज
  3. Verification and Approval:
    • आवेदन  को सम्बंधित DIC, KVIC, या KVIB द्वारा सत्यापन/अनुमोदन कर स्वीकृति/वितरण की कार्यवाही हेतु आवेदित बैंक शाखा को अग्रेषित किया जाता है।
    • आवेदित बैंक शाखा द्वारा परियोजना व्यवहार्य होने पर ऋण की स्वीकृति प्रदान की जाती है, तथा ऑनलाइन ही अनुदान के लिए क्लेम प्रस्तुत किया जाता है.
  4. Training:
    • Loan Approval के बाद, Beneficiary को स्वीकृत परियोजना रु. 10.00 लाख से अधिक होने पर 10 दिवस तथा रु. 10.00 लाख से कम होने पर 05 दिवस का उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण करना होता है. स्वीकृत परियोजना लागत रु. 02.00 लाख से कम होने पर प्रशिक्षण के अनिवार्यता नहीं है.
  5. Loan और Subsidy Disbursement:
    • Loan Approval के बाद, Bank द्वारा Loan का वितरण किया जाता है तथा बैंक के क्लेम करने पर KVIC द्वारा Subsidy हितग्राही के नाम पर बैंक को Transfer की जाती है।

PMEGP Scheme के Benefits

PMEGP Scheme के कई Benefits हैं, जो इसे Entrepreneurs के लिए Scheme को Attractive बनाते हैं:

  1. Financial Assistance: Subsidy के माध्यम से Project Cost का 15-35% तक कवर होता है, जिससे Entrepreneur का Financial Burden कम होता है।
  2. Local Employment Generation: यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में Employment Opportunities पैदा करती है, जिससे Urban Migration कम होता है।
  3. Marketing Support: KVIC द्वारा Exhibitions, Workshops, और Sales Outlets के माध्यम से PMEGP Scheme Units के Products को बढ़ावा दिया जाता है।
  4. Flexible Financing: Capital Expenditure के लिए Term Loan और Working Capital के लिए Cash Credit की सुविधा उपलब्ध है।
  5. Incentives for Special Categories: SC/ST, Women, और अन्य Special Categories के लिए Higher Subsidy Rates

 

Real-Life Examples

Example 1: नीमच, मध्य प्रदेश

        जीत किलेवाला, नीमच के एक युवा Entrepreneur, ने PMEGP Scheme के तहत एक छोटी सी Food Processing Unit शुरू की। उनकी Project Cost 8 लाख रुपये थी, जिसमें से उन्होंने 10% (80,000 रुपये) का Contribution दिया। KVIC ने 25% Subsidy (2 लाख रुपये) प्रदान की, और शेष राशि Bank Loan के रूप में मिली। आज उनकी Unit स्थानीय Market में Organic Products बेच रही है और 5 लोगों को Employment दे रही है।

Example 2: असम

        असम के होजाई जिले में एक Women’s Self-Help Group ने PMEGP Scheme के तहत Handloom Unit शुरू की। 15 लाख रुपये की Project के लिए उन्हें 35% Subsidy (5.25 लाख रुपये) मिली। इस Unit ने न केवल समूह की महिलाओं को Self-Reliant बनाया, बल्कि स्थानीय Handloom Products को National Market तक पहुँचाया।

PMEGP Scheme का Impact

            PMEGP Scheme ने देश भर में लाखों लोगों के लिए Employment Opportunities पैदा किए हैं। हाल के Data के अनुसार:

  • 2008 से अब तक इस योजना के तहत 9.40 लाख New Projects स्थापित किए गए हैं।
  • लगभग 81.48 लाख लोगों को Employment मिला है।
  • 2024-25 में 14,456 PMEGP Scheme Units को 1,399.13 करोड़ रुपये के Loans और 469 करोड़ रुपये की Margin Money Subsidies वितरित की गई, जिससे 1.59 लाख Employment Opportunities पैदा हुए।

Conclusion

                Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP Scheme) एक ऐसी योजना है जो न केवल बेरोजगार युवाओं और कारीगरों को Self-Employment हेतु अवसर उपलब्ध कराती है, बल्कि ग्रामीण और शहरी Economy को भी मजबूत करती है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि आप एक Entrepreneur बनने का सपना देख रहे हैं, तो PMEGP Scheme आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। इसके लिए आपको केवल एक Viable Project Plan और थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है।

        अधिक जानकारी के लिए www.kviconline.gov.in पर जाएँ अथवा अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र/खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संपर्क करें और आज ही अपने सपनों को हकीकत में बदलें!

विशेष : PMEGP Scheme के अंतर्गत आवेदन पुर्णतः नी: शुल्क है

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. PMEGP Scheme के लिए कौन Apply कर सकता है?

18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। Special Categories को अतिरिक्त Benefits मिलते हैं।

2. PMEGP Scheme के तहत कितनी Subsidy मिलती है?

ग्रामीण क्षेत्रों में General Category को 25% और Special Category को 35% Subsidy मिलती है। शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 15% और 25% है।

3. क्या PMEGP Scheme के लिए कोई Income Ceiling है?

नहीं, इस योजना के लिए कोई Income Limit नहीं है। कोई भी Eligible Individual Apply कर सकता है।

4. क्या PMEGP Scheme के तहत Existing Units को Assistance मिल सकती है?

नहीं, यह योजना केवल New Projects के लिए है। पहले से चल रही Units या अन्य Schemes के तहत Subsidy ले चुकी Units Eligible नहीं हैं। तथापि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना एवं प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत स्थापित इकाई 15 प्रतिशत अनुदान के साथ द्वितीय ऋण हेतु पात्र है.

5. Application Process में कितना समय लगता है?

यह योजना पुर्णतः ऑनलाइन होने के कारण Application, Verification, और Approval की प्रक्रिया में न्यूनतम समय लगता है।

6. क्या PMEGP Scheme के लिए Collateral Security की आवश्यकता है?

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के दिशा निर्देशानुसार 10 लाख रुपये तक की Projects के लिए कोई Collateral Security की आवश्यकता नहीं है। 5 लाख से 25 लाख रुपये की Projects के लिए CGTMSE Guarantee उपलब्ध है।

7. क्या PMEGP Scheme के तहत Training अनिवार्य है?

हाँ, Approval के बाद Beneficiary को 05 से 10 दिवस का Entrepreneurship Development Programme (EDP) पूरा करना अनिवार्य है। रु. 2.00 तक की परियोजना हेतु training की अनिवार्यता नहीं है.

8. PMEGP Scheme के तहत कौन सी Activities शामिल नहीं हैं?

Meat, Liquor, Tobacco, Retail Shops, और Agriculture से संबंधित Activities इस योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

9. मैं PMEGP Scheme के लिए कहाँ Apply कर सकता हूँ?

आप www.kviconline.gov.in पर Online Apply कर सकते हैं।

10. क्या PMEGP Scheme के तहत Marketing Support मिलता है?

हाँ, KVIC द्वारा Exhibitions, Workshops, और Sales Outlets के माध्यम से PMEGP Scheme Units के Products को बढ़ावा दिया जाता है।


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