यदि आप खाद्य उत्पादों की बिक्री से जुड़े हुए है, तो आपको FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) के नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। नियमानुसार आपको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में पंजीयन एवं लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है । आप चाहे खाद्य उत्पादों का निर्माण करते हो, भंडारण करते हो, परिवहन करते हो अथवा वितरण का कार्य करते हो, आपके व्यवसाय के आकार और प्रकार के अनुसार FSSAI पंजीकरण या लाइसेंस लेना जरूरी है। खाद्य पंजीकरण प्राप्त कर और इन नियमों का पालन कर आप देश में अपने खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करते है। इस लेख में हम FOSCOS FSSAI : FSSAI लाइसेंस कैसे प्राप्त करें? के बारे में सम्पूर्ण जानकारी साझा करेंगे.
भारत में खाद्य व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग और पंजीकरण
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) के अंतर्गत,
भारत देश में खाद्य
सामग्री के व्यवसाय से जुड़े हुए समस्त संचालकों
को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से FSSAI लाइसेंस लेना
अनिवार्य है। यह कानून खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंसिंग और
पंजीकरण) विनियम, 2011 द्वारा निर्धारित की गई है। सभी प्रकार के
खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं वितरण से
जुड़े व्यवसाय के पास वैध FSSAI
लाइसेंस या पंजीकरण होना अनिवार्य
है। पंजीकरण या लाइसेंस, खाद्य सामग्री के व्यवसाय की प्रकृति और आकार
पर निर्भर करता है। FOSCOS FSSAI : FSSAI लाइसेंस कैसे प्राप्त करें? के बारे में जानने के लिए लेख को पूरा पढ़े.
FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता किसे है?
भारत में सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री या आयात से जुड़े
किसी भी व्यवसाय के लिए FSSAI (Food Safety &
Standard Authority of India) से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें सभी प्रकार के खाद्य से जुड़े क्रियाकलाप जैसे :
रेस्तरां, कैटरिंग सेवाएँ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य वितरण कंपनियाँ और ऑनलाइन खाद्य विक्रेता शामिल हैं, जिन्हें FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जब आपके पास वैध FSSAI लाइसेंस होगा तभी
आप खाद्य उत्पादों से जुड़े इन भारत में वैध रूप से कर सकते हैं।
FSSAI पंजीकरण
FSSAI पंजीकरण उन छोटे खाद्य उत्पादों के निर्माताओं
या खाद्य सामग्री के व्यवसाय संचालकों (FBO) के लिए अनिवार्य है,
जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम होता है, जब तक कि वे अनिवार्य लाइसेंसिंग श्रेणी में
नहीं आते। खाद्य उत्पादन या बिक्री में संलग्न छोटे FBO, जैसे फेरीवाले, छोटे खुदरा विक्रेता, घुमंतू विक्रेता,
अस्थायी स्टॉल-धारक या छोटे खाद्य उद्योग के
उद्यमियों को FSSAI पंजीकरण
प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:
- उत्पादन क्षमता: खाद्य उत्पाद (दूध, मांस और मछली को छोड़कर) प्रतिदिन 100 लीटर या किलोग्राम से अधिक न हो।
- दूध की खरीद: दूध की खरीद, हैंडलिंग और संग्रह प्रतिदिन 500 लीटर तक सीमित हो।
- वध क्षमता: वध क्षमता दस छोटे जानवरों, दो बड़े जानवरों या 50 पोल्ट्री पक्षियों को प्रतिदिन या उससे कम हो।
- खाद्य वितरण: धार्मिक या सामाजिक समारोहों में भोजन वितरण में संलग्न होना, कैटरर के रूप में छोड़कर। 14 अंकों वाली FSSAI पंजीकरण संख्या State Licensing Authority द्वारा जारी की जाती है। उल्लेखनीय है कि पंजीकरण संख्या का पहला अंक 2 से शुरू होता है।
खाद्य व्यवसायों के लिए FSSAI लाइसेंस
ऐसे खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है और जो खाद्य प्रसंस्करण और निर्माण
में संलग्न हैं उन्हें FSSAI लाइसेंस लेना
अनिवार्य होता है। यह लाइसेंस मुख्यतः दो तरह का होता है १.केंद्रीय FSSAI लाइसेंस और २.राज्य FSSAI लाइसेंस। FSSAI लाइसेंस की पहचान 14 अंकों के कोड से होती है, जिसमें पहला अंक 1 होता है। लाइसेंस का चयन व्यवसाय के आकार पर निर्भर करता है। लाइसेंस की वैधता
एक निश्चित समयावधि के लिए होती है जिसे FSSAI लाइसेंस नवीनीकरण के माध्यम से बनाए रखना आवश्यक है।
१. राज्य FOSCOS FSSAI : FSSAI लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?
मध्यम स्तर के खाद्य प्रसंकरण करने वाले, खाद्य विनिर्माता, व्यापारी, विपणक या ट्रांसपोर्टर
जैसे FBO, FSSAI के राज्य लाइसेंस के दायरे में आते हैं, जिसे संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। मध्यम आकार
के ऐसे FBO जिनका वार्षिक कारोबार 12 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन 20 करोड़ रुपये से कम है,
उन्हें राज्य लाइसेंस
प्राप्त करना जरूरी है। यदि किसी FBO
का वार्षिक कारोबार 20 करोड़
रुपये से अधिक हो जाता है, तो केंद्रीय लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाता है।
२. केंद्रीय FOSCOS FSSAI : FSSAI लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?
ऐसे खाद्य प्रसंस्करण करने वाले, खाद्य सामग्री के परिवहन में संलग्न, खाद्य सामग्री के निर्माण
और खाद्य उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलग्न बड़े उद्यमों के लिए FSSAI केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। यदि किसी खाद्य
व्यवसाय का वार्षिक कारोबार 20 करोड़ रुपये से अधिक है, तो उसे बड़े व्यवसाय के रूप में माना जाता है, जिसके लिए केंद्र सरकार
से FSSAI केंद्रीय लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
अपने खाद्य व्यवसाय के लिए FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने के लाभ
जब आपके पास FSSAI खाद्य लाइसेंस होता
है तो आपकी फर्म को अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं जो आपके खाद्य व्यवसाय की सफलता
और ग्राहकों में विश्वसनीयता को बढाती है लाभ निम्नानुसार हैं:
- नियमों/कानूनों का अनुपालन: FSSAI लाइसेंस पंजीकरण कर आप कानून का अनुपालन करते हैं, जिससे कानूनी जोखिम कम से कम होते हैं।
- खाद्य सुरक्षा आश्वासन: FSSAI लाइसेंस ग्राहकों को इस बात की गारंटी देता है कि आपके खाद्य उत्पाद कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं, जिससे ग्राहकों को उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर भरोसा होता है।
- सद्भावना का निर्माण: जब आप अपने उत्पादों और परिसरों पर FSSAI लोगो प्रदर्शित करते हैं तो ग्राहकों पर में विश्वास स्थापित होता है, जिससे आपके ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ती है।
- उपभोक्ता जागरूकता: FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण खाद्य सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण को उजागर करता है, उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देता है और वफादारी को बढ़ावा देता है।
- विनियमन सुविधा: FSSAI लाइसेंस विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आयातित खाद्य वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री जैसे विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है।
- निवेशकों को आकर्षित करना: FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण आपके व्यवसाय में विश्वसनीयता की एक परत जोड़ता है, जिससे यह संभावित निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो जाता है जो गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के पालन को महत्व देते हैं।
- गुणवत्ता का आश्वासन: जब आप अपने प्रतिष्ठान पर FSSAI पंजीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं तब आपके प्रतिष्ठान की स्वच्छता और गुणवत्ता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे ग्राहकों को भरोसा मिलता है।
FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण आवश्यक दस्तावेज
FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण के ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक
दस्तावेज निम्नानुसार हैं:
गैर-विनिर्माण केओबी के लिए अनिवार्य दस्तावेज:
गैर-विनिर्माण/प्रसंस्करण व्यवसाय से जुड़े ब्यक्तियों के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:
- निदेशकों, भागीदारों, स्वामी और सोसायटी/ट्रस्ट के कार्यकारी सदस्यों की सूची, जिसमें पूर्ण पते और संपर्क विवरण शामिल हो, साथ ही अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नामांकन।
- स्वामी, भागीदार, निदेशकों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र और पते का प्रमाण।
- परिसर के कब्जे का प्रमाण, जिसमें बिक्री विलेख, किराया समझौता या बिजली बिल शामिल हो सकता है।
- फर्म के गठन से संबंधित भागीदारी विलेख या स्वामित्व, ज्ञापन और एसोसिएशन के अनुच्छेद के लिए स्व-घोषणा।
- सहकारी अधिनियम, 1861 के तहत प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति।
- फॉर्म IX - किसी व्यक्ति का नामांकन।
विनिर्माण उद्यम के लिए दस्तावेज:
होटल, रेस्तरां, खाद्य विक्रय प्रतिष्ठान, क्लब/कैंटीन -
- किसी मान्यता प्राप्त/सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थ में घटक के रूप में उपयोग किए जाने वाले पानी की विश्लेषण रिपोर्ट।
- आयातकर्ता - आयातक निर्यात कोड और रिकॉल पैन।
- व्यापारी निर्यातक - आयातक निर्यात कोड और एक घोषणा कि केवल निर्यात के लिए बने उत्पादों को घरेलू बाजार में बिक्री और खपत के लिए नहीं रखा जाएगा।
- मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/ई-कॉमर्स – Recall PAN।
- ट्रांसपोर्टर - वाहन Registration की सूची।
निर्माताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए आवश्यक दस्तावेज:
सभी विनिर्माण और प्रसंस्करण केओबी के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज लागू हैं जो खाद्य लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं:
- किसी मान्यता प्राप्त/सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थ में घटक के रूप में उपयोग किए जाने वाले पानी की विश्लेषण रिपोर्ट (रासायनिक और जीवाणु विज्ञान संबंधी)।
- इसके अतिरिक्त, FSSAI पंजीकरण प्राप्त करने के लिए कुछ पूरक दस्तावेज़ और FSSAI लाइसेंस शुल्क आवश्यक हैं। खाद्य पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए ये दस्तावेज़ आवश्यक हैं। आवेदन करने के बाद, FSSAI लाइसेंस चेक की मदद से अपने FSSAI आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें। हमारी विशेषज्ञ टीम खाद्य लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगी।
रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस के लिए अकाउंट कैसे बनाएँ
चरण 1: FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए आपको FSSAI की वेबसाइट पर एक खाता बनाना होगा। यदि आप पहले से उपयोगकर्ता हैं, तो 'Existing user' पर क्लिक करें, फिर अपना यूजरनेम
और पासवर्ड डालें और कैप्चा भरकर साइन इन करें।
यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो साइन अप पर क्लिक करें।
चरण 2: साइन अप पर क्लिक करने के बाद एक ‘FBO साइन अप’ फॉर्म दिखाई देगा। इसमें अपनी जानकारी भरें और फिर ‘रजिस्टर’ पर क्लिक करें।
चरण 3: रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद एक नया टैब खुलेगा, जिसमें 'Account
successfully created' लिखा होगा। यदि
आप अकाउंट बनाने के 30 दिन के भीतर FSSAI रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस
के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो आपकी यूजर आईडी निष्क्रिय हो जाएगी। अब 'Click here' पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
चरण 1: अब आप FSSAI के होम पेज पर वापस आ गए हैं। यहां, Existing user के विकल्प में जाकर अपने बनाए हुए यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भरने के बाद,
एक नया पृष्ठ खुल जाएगा।
चरण 2: अब इस नए ओपन टैब में खाद्य लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और 'लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें' के विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: 'FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करने पर एक अंडरटेकिंग का विकल्प दिखाई देगा। इसमें 'स्वीकृत करें' पर क्लिक करें।
चरण 4: अब 'राज्य चुनें'
पर क्लिक करके अपना राज्य
चुनें। इसके बाद एक विकल्प आएगा,
जिसमें यदि आपका व्यवसाय
एक से अधिक राज्यों में चल रहा है,
तो 'हाँ' पर क्लिक करें, अन्यथा 'नहीं' पर क्लिक करें। हम 'नहीं' पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद, अपने व्यवसाय में उत्पादन के अनुसार विकल्प का चयन करें।
‘नहीं’ पर क्लिक करते ही आपको बिजनेस प्रोडक्शन की
श्रेणियाँ दिखाई देने लगेंगी। यदि आपकी श्रेणी पहले पृष्ठ पर नहीं है, तो आप ‘अन्य व्यवसाय’ पर जाकर और श्रेणियाँ देख सकते हैं और अपनी
पसंद के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन कैसे करें
चरण 1: अपनी व्यवसाय श्रेणी का चयन करने के बाद एक नया पृष्ठ खुलेगा। इसमें एक तालिका
होगी और अंतिम कॉलम में 'आवेदन करने के लिए क्लिक करें' का विकल्प होगा, उस पर क्लिक करें।
चरण 2: अब ‘फॉर्म ए’
खुल जाएगा, जो खाद्य पंजीकरण के लिए है। इसमें अपनी जानकारी भरें। आप खाद्य पंजीकरण 1 से 5 साल के लिए प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए समय का चयन करें। अपनी पहचान प्रमाण और हाल की तस्वीर अपलोड करें। घोषणा
फॉर्म में आप नगरपालिका द्वारा एनओसी, स्वास्थ्य द्वारा एनओसी
या अन्य दस्तावेज का विकल्प चुन सकते हैं।
सभी जानकारी भरने
के बाद, नीचे ‘Save
and next’ पर क्लिक करें।
चरण 3: ‘सेव और अगला’ पर क्लिक करने के बाद एक नया पृष्ठ खुलेगा।
इसमें प्रिंट ‘फॉर्म ए’ का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। फिर फॉर्म पर साइन करके उसे अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक
करें। अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नोट कर लेना न भूलें, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
चरण 4: अब एक नया पृष्ठ खुलेगा, जहां आपको भुगतान का तरीका चुनकर 100 रुपये की फीस जमा करनी होगी और फिर सबमिट पर क्लिक करें।
चरण 5: अब आप फिर से FSSAI के मुख्य पृष्ठ पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज
करने पर भरी हुई एप्लीकेशन की रसीद प्राप्त होगी।
राज्य के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें
यदि आप अपने
व्यवसाय को किसी एक राज्य में संचालित करते हैं, तो आपको राज्य लाइसेंस
प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि आपका वार्षिक टर्नओवर
12 लाख से अधिक और 20 करोड़ से कम है, तो आपको FSSAI राज्य लाइसेंस भी लेना होगा। आइए जानते हैं कि
यह लाइसेंस कैसे प्राप्त करें:
चरण 2: इस लिंक पर क्लिक करने के बाद 'फॉर्म बी' खुल जाएगा, जो स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस के लिए है। इस हिस्से में आपको कंपनी का
नाम, पता, राज्य, जिला, जोन और पोस्टल पिन कोड भरना होगा, फिर 'Save and next' पर क्लिक करें।
चरण 3: 'फॉर्म बी' के इन हिस्सों में अपनी जानकारी भरें, जैसे कि खाद्य श्रेणी, क्षमता, संचालन के लिए जिम्मेदार
व्यक्ति की जानकारी, संपर्क विवरण आदि, और फिर 'सेव और अगले' पर क्लिक करें।
'फॉर्म बी' की दस्तावेज़ सूची में जो
दस्तावेज़ लागू होते हैं, उन्हें आप भौतिक रूप से जमा कर सकते हैं या
इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई दस्तावेज़ लागू
नहीं है, तो 'नॉट एप्लिकेबल' पर क्लिक करें और फिर 'सेव और अगले' पर क्लिक करें।
आप राज्य लाइसेंस
या केंद्रीय लाइसेंस 1 से 5 वर्षों के लिए प्राप्त कर
सकते हैं।
चरण 4: अब भुगतान करने के लिए 'भुगतान विधि' का चयन करें।
चरण 5: भुगतान विधि का चयन करने के बाद एक नया पृष्ठ खुलेगा, जिसमें भुगतान राशि दिखाई देगी,
जो राज्य लाइसेंस की फीस 2000 रुपये है। अब 'भुगतान के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
भुगतान विधि एक
राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है।
चरण 6: अब एक नया पृष्ठ खुलेगा, जिसमें आपका आवेदन संदर्भ संख्या और 'फॉर्म बी' अपलोड करने का विकल्प होगा। आवेदन संदर्भ
संख्या को नोट कर लें, क्योंकि इसकी आगे आवश्यकता होगी। साथ ही, अपना 'फॉर्म बी' प्रिंट करें, उसमें अपना हस्ताक्षर और तारीख डालें, फिर फॉर्म अपलोड करें और
सबमिट पर क्लिक करें।
चरण 7: फॉर्म को सही तरीके से भरने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए 'अपने लाइसेंस आवेदन को देखें/प्रिंट करें' पर क्लिक करें।
सेंट्रल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें
यदि आपका व्यवसाय
एक से अधिक राज्यों में कार्यरत है या आपका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से
अधिक है, तो आपको केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। आइए पूरी
प्रक्रिया को समझते हैं:
चरण 1: अपने
व्यवसाय की उत्पादन श्रेणी का चयन करने के बाद, एक तालिका दिखाई देगी
जिसमें लाइसेंस श्रेणी के साथ 'click
to apply' का विकल्प होगा। उस पर
क्लिक करें।
चरण 2: अब एक
अंडरटेकिंग आएगी, जिसे स्वीकार करें।
चरण 3: इसके बाद
एक नया पृष्ठ खुलेगा, जिसमें 'फॉर्म बी' होगा, जो FSSAI राज्य
लाइसेंस/केंद्रीय लाइसेंस के लिए है। इस भाग में कंपनी का नाम, पता, राज्य, जिला, जोन और पोस्टल पिन कोड
भरें और 'save & next' पर क्लिक करें।
चरण 4: "सेव &
नेक्स्ट" पर क्लिक
करें। इसके बाद, आपको आवश्यक जानकारी भरनी होगी। जब आप सभी
विवरण भर लें, तो फिर से "सेव & नेक्स्ट" पर क्लिक करें।
चरण 5: "फॉर्म बी" में आवश्यक जानकारी भरें। सुनिश्चित करें कि
सभी विवरण सही हैं। यदि कोई जानकारी लागू नहीं होती है, तो "नॉट एप्लिकेबल" का चयन करें। फिर "सेव & नेक्स्ट" पर क्लिक करें।
चरण 6: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आगे बढ़ें।
चरण 7: सभी जानकारी की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही है। फिर
"पेमेंट के लिए आगे बढ़ें" पर क्लिक करें। पेमेंट राशि 7500 रुपये होगी।
चरण 8: प्रक्रिया को पूरा करें और पुष्टि प्राप्त करें।
चरण 9: फॉर्म को सही तरीके से भरने के बाद आपको एक रिसीप्ट मिलेगी, जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए 'View/print your लाइसेंस एप्लीकेशन' पर क्लिक करें।
वैधता और FSSAI लाइसेंस नवीनीकरण
FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण जारी होने के दिनांक से 1
से 5 साल के वैध होता है, खाद्य व्यवसाय संचालक
के पास वैधता अवधी चुनने का विकल्प होता है। यह वैधता अवधि जारी होने की तारीख से
शुरू होती है। वैधता अवधी समाप्त होने पर खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) के लिए FSSAI लाइसेंस नवीनीकरण आवश्यक है. वर्तमान प्राधिकार की समाप्ति
से कम से कम 60 दिन पहले लाइसेंस
या पंजीकरण के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू करना अनिवार्य है। नवीनीकरण की प्रक्रिया निमनंकित चरणों में की जाती है :
चरण 2: अब आपके सामने 'लाइसेंस के नवीनीकरण की सूची' आएगी। लाइसेंस या सर्टिफिकेट के नवीनीकरण की तालिका में 'Proceed' कॉलम पर क्लिक करें।
FSSAI लाइसेंस के बिना व्यवसाय करने पर दंड
कोई भी व्यक्ति या खाद्य व्यवसाय संचालक जिसे FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है,
लेकिन आवश्यक FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण के बिना किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण,
बिक्री, भंडारण, वितरण या आयात
जैसी गतिविधियों में संलग्न है, उसे दंड का सामना
करना पड़ेगा। इन दंडों में शामिल हैं:
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उचित एवं वैध FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण के बिना खाद्य-संबंधी व्यावसायिक गतिविधियाँ करने से कारावास और महत्वपूर्ण वित्तीय दंड सहित कानूनी परिणाम हो सकते हैं। समय पर FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण जाँच आपको गैर-अनुपालन दंड और मुद्दों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है।FOSCOS FSSAI : FSSAI लाइसेंस कैसे प्राप्त करें? लेख पढने के लिए आपका धन्यवाद्.
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