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PAN CARD In Hindi : पैन कार्ड क्या है? पूरी जानकारी, PAN Card के महत्व, आवेदन और उपयोग

 

        हम सभी आज की तारीख में पैन कार्ड से भली भांति वाकिफ हैं. आज पैन कार्ड (PAN Card) इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे- बैंक अकाउंट खोलने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आदि। पैन कार्ड में कार्ड होल्डर की जानकारी और पैन नंबर होता है। आइए जानते हैं पैन कार्ड से जुड़ी सभी जानकरिओ के बारे में. इस लेख में हम PAN CARD In Hindi : पैन कार्ड क्या है? पूरी जानकारी, PAN Card के महत्व, आवेदन और उपयोग के सभी पहलुओं पर बात करेंगे.

PAN CARD In Hindi : पैन कार्ड क्या है? पूरी जानकारी, PAN Card के महत्व, आवेदन और उपयोग


PAN CARD क्या होता है?

        PAN CARD किसी व्यक्ति, संस्था, ट्रस्ट या किसी संगठन का स्थायी खता संख्या होता है, जिसमे उस व्यक्ति, संस्था, ट्रस्ट या किसी संगठन का समस्त वित्तीय लेन-देन का विवरण होता है है. PAN CARD एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज होता है, इसे आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत जारी किया जाता है, PAN CARD में 10 अंको का Alphanumeric कोड होता है. आज की तारीख में समस्त प्रकार के वित्तीय लेन-देन, बैंकों में खाता खोलने, आयकर रिटर्न दाखिल करने, निवेश करने में PAN CARD का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है. PAN CARD में व्यक्ति की पहचान के साथ-साथ उसकी कर एवं निवेश सम्बन्धी जानकारियां भी रहती हैं. इसलिए आपको अपने PAN CARD के बारे में जानकारी होना जरुरी है, तो चलिए इस लेख के मध्यम से PAN CARD से संबधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानते हैं.

PAN CARD के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

        PAN CARD के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, चाहे वह बालिग हो या नाबालिग. यंहा ध्यान देने वाली बात यह है की PAN CARD केवल व्यक्तियों को ही जारी नहीं किया जाता बल्कि हर ऐसे संस्थाएं को PAN CARD होना अनिवार्य हो जाता है जो आय कर के दायरे में आती है जैसे : भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड फर्म, एल एल पी आदि.

PAN 2.0 क्या है?

        पैन 2.0 (PAN 2.0) भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य करदाता के पंजीकरण को आधुनिक बनाना है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य विभिन्न प्लेटफार्मों को एकीकृत करके टैक्सपेयर्स के पैन और टैन जारी करने तथा मैनेज करने की प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाना है।

        इस नई व्यवस्था में पैन बनाने और मैनेज करने के लिए एक Dedicated Digital Platform उपलब्ध होगा, जहां नए PAN का निर्माण और अपडेट बिना किसी शुल्क के किया जा सकेगा। नए PAN CARD पर एक QR कोड होगा, जिसमें पैन डेटाबेस का नवीनतम डेटा समाहित होगा।

PAN CARD बनाने के लिए आवेदन कैसे  करें?

PAN CARD बनाने हेतु निम्नानुसार दो तरीकों से आवेदन किया जा सकता है –

PAN CARD हेतु आवेदन का ONLINE तरीका –

पैन कार्ड ऑनलाइन प्राप्त करने और पैन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-

  • PAN CARD के आवेदन के लिए NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट पर 'NEW PAN' के Option पर क्लिक करें।
  • यहां PAN फॉर्म 49A में अपनी जानकारी भरें, जिसे भारतीय नागरिक, NRE/NRI और OCI (भारतीय मूल के नागरिक) भर सकते हैं।
  • आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए, फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा।
  • फॉर्म और फीस जमा करने के बाद, अंतिम पृष्ठ पर आपको 15 अंकों का एक नंबर प्राप्त होगा।
  • फॉर्म जमा करने के 15 दिन के भीतर, इसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ NSDL कार्यालय को कोरियर करना होगा।
  • इसके बाद, NSDL आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और फिर 15 दिन के भीतर आपके द्वारा भरे पते पर पैन कार्ड भेज देगा।

 

PAN CARD हेतु आवेदन का OFFLINE तरीका-

पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस प्रकार है-

  •  NSDL या UTIISL की वेबसाइट से पैन कार्ड के लिए फॉर्म डाउनलोड करें या UTIISL एजेंट से फॉर्म प्राप्त करें।
  • फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, पता का प्रमाण और पासपोर्ट फोटो संलग्न करें।
  • फिर, NSDL के कार्यालय में प्रोसेसिंग फीस के साथ फॉर्म जमा करें।
  • आपके द्वारा दिए गए पते पर 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड भेज दिया जाएगा।

 

PERMANENT ACCOUNT NUMBER FORM (PAN Card Form)

  • फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA भर कर आप पैन के लिए आवेदन करने के लिए सकते हैं।
  • यदि आप भारतीय नागरिक या कंपनी है तो आपको फॉर्म 49A भरना चाहिए, विदेशियों के लिए फॉर्म 49AA आवश्यक है।
  • यदि आप नाबालिग और छात्र है तो भी फॉर्म 49A के माध्यम से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • ये दोनों फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से उपलब्ध हैं।
  • फॉर्म में आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होती है: निर्धारण अधिकारी कोड (AO कोड), नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार संख्या, आदि।
  • इसके बाद, आवेदक को फॉर्म पर हस्ताक्षर करके और आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी संलग्न करके TIN-NSDL के कार्यालय में भेजना होगा।

 PAN Card के लिए आवश्यक दस्तावेज –

1. व्यक्ति के लिए दस्तावेज:

पहचान पत्र –

  • जो इनमें से कोई भी दस्तावेज हो सकता है: कोई भी सरकार द्वारा जारी की गई आईडी – आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी इत्यादि
  • हथियार का लाइसेंस
  • पेंशनर कार्ड जिसमें आवेदक की तस्वीर होती है
  • एक फोटो आईडी कार्ड जो केंद्र सरकारराज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है
  • केंद्र सरकार का स्वास्थ्य योजना कार्ड या पूर्व सैनिकों का स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड
  • एक मूल बैंक प्रमाणपत्र, जो बैंक की शाखा से बैंक के लेटरहेड पर जारी किया जाता है और जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाता है। इस तरह के प्रमाण पत्र में बैंक अकाउंट नंबर के साथ आवेदक की एक अटेस्टेड फोटो होनी चाहिए

पता प्रमाण पत्र –

  • इनमें से कोई भी दस्तावेज हो सकता है: बिजलीलैंडलाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
  • पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल
  • पानी का बिल
  • LPG या पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल या गैस कनेक्शन बुक
  • बैंक पासबुक
  • पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट
  • मतदाता पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज़
  • भारत सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • संस्थान/कंपनी से मूल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया कि संस्थान/कंपनी एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक या निजी निगम है

 

जन्म प्रमाण पत्र –

  • जो इनमें से कोई भी दस्तावेज हो सकता है: जन्म प्रमाण पत्र जो नगरपालिका या किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है
  • मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
  • पेंशन भुगतान आदेश
  • पासपोर्ट
  • रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज द्वारा जारी किया गया मैरिज सर्टिफिकेट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डॉमीसाल प्रमाण पत्र
  • आवेदक की जन्मतिथि बताते हुए एक मजिस्ट्रेट के सामने बनाया गया एफिडेविट

2. HINDI UNDEVIDED FAMILY के लिए दस्तावेज :

  • HUF के कर्ता द्वारा जारी एक एफिडेविट जिसमें नामपता और प्रत्येक कॉपीरेंसर के पिता का नाम उस तारीख को लिखा हो जिस दिन आवेदन किया गया हो
  • पहचान पत्र, पते का प्रमाण और HUF के एक करते होने के मामले में जन्मतिथि प्रमाण पत्र

3.भारत में पंजीकृत कंपनी के लिए :

  • कंपनी रजिस्टरार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी

4.फर्म या भारत में बनी पंजीकृत भागीदारी फर्म के लिए :

  • लिमिटेड लिअब्लिटी पार्टनरशिप या फर्म रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी
  • पार्टनरशिप दस्तावेज की कॉपी

5.भारत में बनी पंजीकृत ट्रस्ट के लिए :

  • चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट की कॉपी या ट्रस्ट दस्तावेज की कॉपी

6.संघ के लिए :

  • को-ऑपरेटिव सोसाइटी या चैरिटी कमिश्नर या अन्य सक्षम प्राधिकारी के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट / प्रमाण पत्र की कॉपी या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी दस्तावेज जिसमें आवेदक की पहचान और पता हो

 

7. उनके लिए जो भारत के नागरिक नहीं हैं :

पहचान प्रमाण पत्र

  • जो निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है: पासपोर्ट की कॉपी
  • भारत सरकार द्वारा जारी पीआईओ कार्ड की कॉपी
  • भारत सरकार द्वारा जारी ओसीआई कार्ड की कॉपी
  • अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या की कॉपी या भारतीय दूतावास, उच्चायोग या जहां आवेदक आधारित है, द्वारा जारी TIN.

पता प्रमाण पत्र

  • निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है: पासपोर्ट की कॉपी
  • भारत सरकार द्वारा जारी PIO कार्ड की कॉपी
  • भारत सरकार द्वारा जारी OCI कार्ड की कॉपी
  • अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या की कॉपी या भारतीय दूतावास, उच्चायोग या जहां
  • आवेदक आधारित है, द्वारा जारी TIN
  • आवासीय देश के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी
  • भारत में NRI बैंक अकाउंट पासबुक
  • निवासी प्रमाण पत्र या आवासीय परमिट की कॉपी
  • FRO द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की कॉपी
  • किसी भी भारतीय कंपनी से प्राप्त वीज़ा और अपॉइंटमेंट लैटर की कॉपी

 

PAN CARD के गुम हो जाने पर डुप्लीकेट card कैसे बनाये?

        यदि आपने अपना मूल पैन कार्ड खो दिया है, तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। TIN-NSDL और UTIITSL दोनों ही प्लेटफॉर्म डुप्लीकेट पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके लिए प्रक्रिया इस प्रकार है:

 

  • TIN-NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर डुप्लीकेट PAN के लिए आवेदन करें।
  • भारतीय नागरिकों को फॉर्म 49A और विदेशी नागरिकों को फॉर्म 49AA भरना होगा।
  • भुगतान आप ऑनलाइन या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर सकते हैं।
  • अपने भरे हुए फॉर्म का प्रिंट निकालें और इसे इनकम टैक्स PAN सर्विस यूनिट, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वें फ्लोर, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016 पर भेजें।
  • आपको 45 दिनों के भीतर पैन कार्ड प्राप्त होगा।

 

PAN CARD के प्रकार (Types of PAN Card)

        PAN CARD व्यक्तियों और कंपनियों दोनों के लिए उपलब्ध है, इसलिए पैन के लिए विभिन्न प्रकार के फॉर्म के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। PAN CARD और उनके आवेदन फॉर्म के प्रकार निम्नलिखित हैं:

 

1.व्यक्ति के लिए :

        यह सबसे सामान्य PAN है जो लोगों को प्रदान किया जाता है। इसके लिए आवेदन NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म 49 के माध्यम से किया जा सकता है। कोई भी योग्य भारतीय नागरिक, छात्र और नाबालिग इस प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. NRI या भारतीय मूल के  व्यक्ति के लिए :

        NRI और PIO भारत में कराधान के लिए PAN का उपयोग कर सकते हैं। इस कार्ड का लाभ उठाने के लिए उन्हें फॉर्म 49A भरकर जमा करना आवश्यक है।

3. भारत में टैक्स अदा करने वाली विदेशी संस्थाओं के लिए :

   वे कंपनियाँ या कॉरपोरेट जो भारत के बाहर पंजीकृत हैं, लेकिन भारत में अपने व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर टैक्स का भुगतान करती हैं, उन्हें पैन का लाभ उठाने का अधिकार है। इसके लिए उन्हें पैन कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु फॉर्म 49AA भरकर जमा करना होगा। 

 

4.OCI और NRE के लिए PAN  :

        ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) और नॉन रेजिडेंट एंटिटीज (NRE) भी पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन के लिए आवेदन करते समय उन्हें फॉर्म 49AA भरना आवश्यक है। 

 

5.भारतीय कंपनियों के लिए :

        भारत में पंजीकृत और कार्यरत कॉर्पोरेट कंपनियाँ भी अपने वित्तीय और टैक्स से संबंधित लेनदेन के लिए पैन के लिए आवेदन कर सकती हैं।

 

PAN CARD से क्या लाभ हैं ?

1. टैक्स भुगतान के लिए: व्यक्तियों और कंपनियों को टैक्स का भुगतान करने हेतु अपना पैन नंबर प्रदान करना अनिवार्य है। यदि किसी के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उन्हें अपनी आय का 30% टैक्स देना होगा, चाहे वे किसी भी टैक्स स्लैब में क्यों न आते हों। इस प्रकार, टैक्स भरने के लिए पैन नंबर की आवश्यकता होती है। पैन नंबर के माध्यम से पैन कार्ड की स्थिति की जांच की जा सकती है।

2. बिजनेस रजिस्ट्रेशन कंपनियों, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवारों या अन्य संस्थाओं को अपने व्यवसायों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैन नंबर की आवश्यकता होती है।

3. वित्तीय देन: किसी भी व्यक्ति या कंपनी को वित्तीय लेनदेन करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद कर रहे हैं, जिसका मूल्य 5 लाख रुपये या उससे अधिक है, या किसी दुपहिया वाहन को छोड़कर किसी अन्य वाहन की बिक्री या खरीद कर रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी। इसके अलावा, यदि आप किसी बैंक में 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा करते हैं, 50,000 रुपये या उससे अधिक के बांड खरीदते हैं, भारत के बाहर धनराशि निकालते हैं, विदेश यात्रा पर 25,000 रुपये से अधिक खर्च करते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं, बीमा पॉलिसियां खरीदते हैं, या 50,000 रुपये और उससे अधिक मूल्य के शेयर खरीदते हैं, तो भी पैन कार्ड अनिवार्य है।

4. यूटिलिटी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कई मामलों में, जैसे कि पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, एलपीजी, बिजली, इंटरनेट कनेक्शन आदि की आवश्यकता होती है, पैन कार्ड उपयोगी होता है। 

5. बैंक खाता खोलने के लिए: वर्तमान में, बैंक में खाता खोलने के लिए KYC (Know Your Customer) नियम के तहत PAN CARD एक आवश्यक दस्तावेज बन चुका है।

 

PAN CARD के नंबर के CODE को जाने :

        PAN CARD में बहुत आम जानकारी होती है जो केवाईसी (नो योर कस्टमर) के नियमों के तहत पहचान और उम्र के प्रमाण के लिए योग्य है। पैन कार्ड में निम्नलिखित जानकारी होती है:

 

कार्डधारक का नाम: इसमें सबसे मुख्य जानकारी कार्डधारक का नाम होती है। किसी व्यक्ति के मामले में ये व्यक्ति का नाम, किसी कंपनी के मामले में ये कंपनी का नाम और किसी पार्टनरशिप फर्म के मामले में ये उसका का नाम होगा

कार्डधारक के पिता का नाम: अगर पैन किसी व्यक्ति का होता है तो उसके पिता का नाम PAN CARD में होगा

जन्मतिथि: किसी व्यक्ति के पैन के मामले में कार्डधारक की जन्म तिथि पिता के नाम के नीचे लिखी होती है। यह जानकारी कार्डधारक के जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर योग्य होती है। कंपनियों और पार्टनरशिप फर्मों के मामले में, उनके पंजीयन की तारीख लिखी होती है

पैन कार्ड नंबर: अगली और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी स्थायी खाता संख्या या पैन नंबर होती है। प्रत्येक व्यक्ति/कंपनी का पैन नम्बर अलग होता है और इसमें विभिन्न जानकारियां होती हैं। ये नंबर कार्डधारक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बनता है। ये 10 अक्षरों एल्फानुमेरिक नंबर होता है और प्रत्येक अक्षर में कुछ जानकारी होती है। इन अक्षर में निम्नलिखित जानकारी होती है:

पहले तीन अक्षर: पहले तीन अक्षरों अल्फाबेटिकल होते हैं और A से Z के बीच में से होते हैं

चौथा अक्षर: पैन नंबर का चौथा अक्षर करदाता की केटेगरी (श्रेणी) बताता है। ये केटेगरी निम्नलिखित हैं:

A – एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स

B – व्यक्तिय का शरीर

C – कंपनी

F – फर्म

G – सरकार

H – हिंदू अविभाजित परिवार

L – लोकल अथॉरिटीगण

J – आर्टिफीशियल जुडिशल पर्सन

P – व्यक्तिगत

T – ट्रस्ट के लिए 

पांचवां अक्षर- पाँचवाँ अक्षर व्यक्ति के उपनाम/Surname का पहला अक्षर होता है

बाकी के अक्षर- बाकी के अक्षर रैंडम होते हैं। पहले 4 अक्षर नंबर जबकि अंतिम का एक अल्फाबेट होता है

व्यक्ति का हस्ताक्षर- PAN CARD पर अंतिम जानकारी व्यक्ति के हस्ताक्षर के रूप में होती हैं। जैसे, पैन कार्ड विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेन-देन के लिए आवश्यक व्यक्ति के हस्ताक्षर के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है

व्यक्ति का फोटो PAN CARD के नीचे दाहिने हाथ की ओर कार्डधारक की तस्वीर भी मौजूद होती है जो PAN CARD को व्यक्ति के फोटो पहचान प्रमाण के रूप में काम करता है। कंपनियों और फर्मों के मामले मेंPAN CARD पर कोई तस्वीर मौजूद नहीं होती है

        उम्मीद करता हू आपको इस लेख में PAN CARD In Hindi : पैन कार्ड क्या है? पूरी जानकारी, PAN Card के महत्व, आवेदन और उपयोग के बारे में जानकार अच्छा लगा होगा.

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